तीन महीने तक किसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज नहीं
तीन महीने तक किसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज नहीं
अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के असर को देखते हुए ये घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि इन उपायों का मकसद यह है कि लोग बैंक की शाखाओं में नहीं जाएं.
अगले तीन महीने तक आप किसी भी बैंक के एटीएम से बिना किसी शुल्क के रुपये निकाल सकते हैं. इस दौरान सेविंग बैंक अकाउंट में
मिनिमम बैलेंस न मेनटेन कर पाने पर भी बैंक कोई चार्ज नहीं वसूलेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ये एलान किए.
अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के असर को देखते हुए ये घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि इन उपायों का मकसद यह है कि लोग बैंक की शाखाओं में नहीं जाएं. दरअसल, सरकार कोरोना वायरस को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है. इस महामारी की रोकथाम के लिए वह लगातार लोगों से अपने-अपने घरों में रहने की अपील कर रही है. तमाम शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन है.
कोरोना वायरस के फैलने के कारण बैंक केवल आवश्यक सेवाएं ही दे रहे हैं. इनमें कैश डिपॉजिट और विद्ड्रॉल, चेक क्लीयरिंग, रेमिटेंस और सरकारी ट्रांजेक्शन शामिल हैं. बैंकों ने 23 मार्च से ऐसा करना शुरू किया है.
सेमवार से तमाम बैंकों ने अपनी ब्रांचों की टाइमिंग में बदलाव किया है. साथ ही डिजिटल ट्रांजेक्शन पर हर तरह के शुल्क को माफ कर दिया है. उदाहरण के लिए एक्सिस बैंक ने 31 मार्च तक डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए किसी तरह की फीस नहीं लेने का एलान किया है. अखबार में विज्ञापन के जरिये बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज घटाने की बात कही है.
एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, यस बैंक और एचएसबीसी जैसे कुछ वित्तीय संस्थानों ने कामकाज के घंटे बदलकर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कर दिए हैं.
हाल में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की जरूरत को पूरी तरह से हटा लिया. इसके पहले तक एसबीआई के खाताधारकों को औसत मंथली बैलेंस बनाकर रखना पड़ता था. यह महानगरों के मामले में 3,000 रुपये, अर्धशहरी क्षेत्रों में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये था. ऐसा नहीं करने पर बैंक 5 रुपये से 15 रुपये की पेनाल्टी लगाता था.
एटीएम ट्रांजेक्शन के नियम अभी एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ये नियम हैं:
-कहीं से भी अपने बैंक एटीएम से ट्रांजेक्शन : इसके लिए बैंकों को महीने में कम से कम पांच मुफ्त ट्रांजेक्शन की छूट देनी है. फिर एटीएम कहीं भी हो. नॉन-कैश विदड्रॉल ट्रांजेक्शन यानी जिसमें निकासी नहीं होगी, उसमें बैंकों को सुविधा मुफ्त देनी है.
-महानगरों में किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन : अगर एटीएम बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली जैसे महानगरों में है तो उस मामले में बैंकों को कम से कम तीन मुफ्त ट्रांजेक्शन की छूट देनी है.
-नॉन-मेट्रो में किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन : इन छह मेट्रो को छोड़कर किसी और लोकेशन पर बैंकों को बचत खाताधारकों को महीने में अन्य बैंक से कम से कम पांच मुफ्त ट्रांजेक्शन की इजाजत देनी है.
-इस सीमा को पार करने पर चार्ज : आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये चार्ज प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये (प्लस टैक्स अगर कोई है) से अधिक नहीं हो सकते हैं.
https://youtu.be/Xg6iujFzHFc
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