कोरोना के कारण क्या इन 5 जरूरी कामों की समयसीमा बढ़ाएगी सरकार?
फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से मार्च काफी अहम होता है. इस महीने कई जरूरी कामों की मियाद खत्म हो रही है.कोरोना ने ऐसे समय हड़कंप मचाया है जब वित्त वर्ष समाप्त होने की कगार पर है. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से मार्च काफी अहम होता है. इस महीने कई जरूरी कामों की मियाद खत्म हो रही है. इनमें बिलेटेड रिटर्न, संशोधित रिटर्न फाइल करना, पैन और आधार को लिंक करना वगैरह शामिल हैं.तमाम शहरों में करीब-करीब बंद जैसी स्थिति है. लोग घर से काम कर रहे हैं. इसकी वजह है कि लोग भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बच रहे हैं.
इनकम टैक्स इम्प्लॉयी फंडरेशन और इनकम टैक्स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन को वित्त वर्ष की मियाद को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने के बारे में लिखा है.
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते हैं, उन्हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना है. इसमें उन्हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्स की मूल रकम देनी होगी. पेनाल्टी या उस पर बना ब्याज माफ किया जाएगा.
स्कीम के लिए फॉर्मों को 18 मार्च, 2020 को ही नोटिफाई किया गया है. चूंकि इसमें अब केवल कुछ बचे हैं. लिहाजा, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तारीख को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं.
डेलॉइट इंडिया की पार्टनर करिश्मा फतफेकर का कहना है, "विवाद से विश्वास स्कीम लागू कर दी गई है और नियम और फॉर्म प्रकाशित हो गए हैं. जिन करदाता ने अब तक अपने विवादित मामलों का विश्लेषण कर लिया है, उन्हें सही तरीके से प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होगी. मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरकार इसकी मियाद को बढ़ा सकती है.''
31 मार्च देर से रिटर्न फाइल करने की अंतिम समयसीमा है. देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लगती है. वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा, 31 जुलाई 2019 थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.
देर से अपना रिटर्न फाइल करने की अगली समयसीमा, 31 दिसंबर 2019 थी. इस काम को पूरा करने की अंतिम मियाद 31 मार्च 2020 है. लेकिन, देर से फाइल करने के कारण इस पर पेनल्टी लगती है.
यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये तक है. जबकि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 31 मार्च तक फाइल करने पर यह पेनल्टी 10,000 रुपये तक हो सकती है.
यदि आपके आईटीआर में विसंगति है तो संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी यही है. आईटीआर फाइल किए बिना अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करने पर समस्या खड़ी हो सकती है. इसलिए, इस समयसीमा के भीतर अपना विलंबित या संशोधित रिटर्न फाइल कर लेना ठीक होगा.
पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च है. दोनों को लिंक न करने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी है
सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया है. इसकी अंतिम समयसीमा अब 31 मार्च 2020 है. यदि आप इस समयसीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में असफल हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है.
उदाहरण के लिए आपके पैन को निष्क्रिय माना जा सकता है और यदि आप इस समयसीमा के बाद अपने पैन से लिंक्ड अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके लेनदेन करते हैं जो आपके आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपको 10,000 रुपये फाइन देना पड़ सकता है.
असल में, आपको हर बार इस नियम का उल्लंघन करने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसलिए अपने पैन और आधार को तुरंत लिंक कर लेना ठीक होगा. पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है यदि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और एक बैंक अकाउंट खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने, एक लोन या एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने, निवेश करने, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेप लेना चाहते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई ) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ केवल 31 मार्च तक उपलब्ध है. आरबीआई ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो, बैंक न जाने की सलाह दी है . मौजूदा स्थितियों में कई लोग इस स्कीम का लाभ उठाने से चूक सकते हैं.
https://youtu.be/Xg6iujFzHFc
इनकम टैक्स इम्प्लॉयी फंडरेशन और इनकम टैक्स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन को वित्त वर्ष की मियाद को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने के बारे में लिखा है.
1. विवाद से विश्वास स्कीम
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते हैं, उन्हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना है. इसमें उन्हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्स की मूल रकम देनी होगी. पेनाल्टी या उस पर बना ब्याज माफ किया जाएगा.
स्कीम के लिए फॉर्मों को 18 मार्च, 2020 को ही नोटिफाई किया गया है. चूंकि इसमें अब केवल कुछ बचे हैं. लिहाजा, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तारीख को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं.
डेलॉइट इंडिया की पार्टनर करिश्मा फतफेकर का कहना है, "विवाद से विश्वास स्कीम लागू कर दी गई है और नियम और फॉर्म प्रकाशित हो गए हैं. जिन करदाता ने अब तक अपने विवादित मामलों का विश्लेषण कर लिया है, उन्हें सही तरीके से प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होगी. मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरकार इसकी मियाद को बढ़ा सकती है.''
2. बिलेटेड टैक्स रिटर्न की फाइलिंग
31 मार्च देर से रिटर्न फाइल करने की अंतिम समयसीमा है. देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लगती है. वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा, 31 जुलाई 2019 थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.
देर से अपना रिटर्न फाइल करने की अगली समयसीमा, 31 दिसंबर 2019 थी. इस काम को पूरा करने की अंतिम मियाद 31 मार्च 2020 है. लेकिन, देर से फाइल करने के कारण इस पर पेनल्टी लगती है.
यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये तक है. जबकि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 31 मार्च तक फाइल करने पर यह पेनल्टी 10,000 रुपये तक हो सकती है.
3. संशोधित आईटीआर की फाइलिंग
यदि आपके आईटीआर में विसंगति है तो संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी यही है. आईटीआर फाइल किए बिना अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करने पर समस्या खड़ी हो सकती है. इसलिए, इस समयसीमा के भीतर अपना विलंबित या संशोधित रिटर्न फाइल कर लेना ठीक होगा.
4. पैन और आधार को करना है लिंक
पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च है. दोनों को लिंक न करने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी है
सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया है. इसकी अंतिम समयसीमा अब 31 मार्च 2020 है. यदि आप इस समयसीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में असफल हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है.
उदाहरण के लिए आपके पैन को निष्क्रिय माना जा सकता है और यदि आप इस समयसीमा के बाद अपने पैन से लिंक्ड अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके लेनदेन करते हैं जो आपके आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपको 10,000 रुपये फाइन देना पड़ सकता है.
असल में, आपको हर बार इस नियम का उल्लंघन करने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसलिए अपने पैन और आधार को तुरंत लिंक कर लेना ठीक होगा. पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है यदि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और एक बैंक अकाउंट खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने, एक लोन या एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने, निवेश करने, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेप लेना चाहते हैं.
5. पीएम आवास योजना की मियाद हो रही खत्म
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई ) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ केवल 31 मार्च तक उपलब्ध है. आरबीआई ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो, बैंक न जाने की सलाह दी है . मौजूदा स्थितियों में कई लोग इस स्कीम का लाभ उठाने से चूक सकते हैं.
https://youtu.be/Xg6iujFzHFc
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